पैन कार्ड (PAN Card) यानी Permanent Account Number हर टेक्स पेयर के लिए लेना अनिवार्य होता है। पैनकार्ड का सीधा संबंध आयकर विभाग से होता है। पैनकार्ड दस अंकों की विशिष्ट alphanumeric पहचान संख्या है। पैन कार्ड का उपयोग अलग अलग वित्तीय लेनदेन जैसे कि बड़ी राशि का भुगतान, टेक्स का भुगतान, बैंक खाता खोलना आदी काम के लिए किया जाता है। यह कार्ड भारत के इनकम टैक्स विभाग द्वारा आवंटित किया जाता है।
क्या 1 से ज्यादा PAN Card रखना लीगल है?
हम में से कई लोग अनजाने में एक से ज्यादा PAN Card बनवा देते हैं, लेकिन आपको बता दे की यह पूर्ण रूप से अवैध है। आयकर अधिनियम के मुताबिक Sections of Income Tax Act 139A(7) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड रख नई सकता ओर नाही एक से ज्यादा पैनकार्ड के लिए आवेदन कर सकता है. एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना कानूनी रूप से गलत है. यदि किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो उन्हें तुरंत एक को रद्द करना चाहिए, ताकि आयकर विभाग की कानूनी समस्या से बचा जा सके।
कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा Pancard नहीं रख सकते, लेकिन एक ही पैन कार्ड नंबर की दो फिजिकल कॉपी रखी जा सकती है. जिसमें से एक कॉपी को लीगल और दूसरी कॉपी को Duplicate माना जाता है.
एक ही व्यक्ति का दो अलग अलग Pancard होने पर कितना लग सकता है जुर्माना ?
एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. आयकर अधिनियम के सेक्शन 272B के अनुसार जिस भी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो उनके दस हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा. यदि आवेदन के वक्त पैन कार्ड में गलत जानकारी दी जाती है तो भी fine का भुगतान करना पड़ सकता है, यह बात ध्यान में रखे।
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करदाताओं (Tax Payer) के लिए क्यों जरूरी है Pancard?
PAN Card सभी वित्तीय लेनदेन के लिए मूलभूत दस्तावेज है. इससे पैसे के लेनदेन को ट्रैक करना सरल होता है. टैक्स का भुगतान करते समय, टैक्स रिफंड प्राप्त करने में और आयकर विभाग से किसी भी संचार के लिए पैन कार्ड का होना महत्वपूर्ण होता है. इसके अलावा, इनकम टैक्स ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक (Aadhaar Card Link to Pancard) करना भी आवश्यक बना दिया है. ताकी पैन कार्ड वित्तीय लेनदेन के मामलों में और टैक्स संबंधी प्रक्रियाओं (tax related procedures) में एक आवश्यक माध्यम के रूप में कार्य कर सके।